हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 राज्य की बेटियों की शादी के लिए एक बेहद कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और विधवा माताओं की बेटियों की शादी पर वित्तीय सहायता (शगुन राशि) दी जाती है।
आपकी वेबसाइट Rozgaralerts.co.in और सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिए इस योजना की पूरी डिटेल, शगुन की राशि, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरने का पूरा तरीका नीचे तैयार है:
🚨 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 – पूरी जानकारी
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी पर आर्थिक बोझ को कम करना है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर ₹31,000 से लेकर ₹71,000 तक की शगुन राशि दी जाती है।
💰 किसको कितनी शगुन राशि मिलती है? (Shagun Amount)
- ₹71,000: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति (SC/ST) परिवारों की बेटियों को। (इसमें ₹66,000 शादी के समय या पहले और ₹5,000 शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने पर मिलते हैं)।
- ₹51,000: समाज के सभी वर्गों की विधवा माताओं, निराश्रित महिलाओं या अनाथ बेटियों की शादी पर।
- ₹31,000: सामान्य/पिछड़ा वर्ग (OBC) के BPL कार्ड धारक परिवारों की बेटियों को।
- ₹31,000: किसी भी जाति के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1,800,000 (1.80 लाख) से कम है और वे सामान्य/पिछड़ा वर्ग से हैं।
📋 पात्रता और नियम (Eligibility Criteria)
- मूल निवासी: लड़की के माता-पिता हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आयु सीमा: शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- समय सीमा: इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के नियत दिन से 2 महीने पहले या शादी के 2 महीने बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना ज़रूरी है।
📄 ज़रूरी दस्तावेज़ (Important Documents List)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नीचे दिए गए सभी दस्तावेज़ों की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP): हरियाणा के निवासियों के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज़।
- लड़की और लड़के का आयु प्रमाण पत्र: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड।
- शादी का कार्ड (Wedding Card): शादी का निमंत्रण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (Category Certificate): SC / BC सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) या BPL कार्ड: वित्तीय स्थिति साबित करने के लिए।
- बैंक खाता (Bank Account): लड़की के नाम पर चालू बैंक खाता और पासबुक की कॉपी (पैसे सीधे इसी खाते में DBT द्वारा आते हैं)।
- शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट: यदि शादी के बाद आवेदन कर रहे हैं।
- विधवा पेंशन/मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि माता विधवा श्रेणी के तहत आवेदन कर रही हैं।
💻 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें (Step-by-Step Process)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाता है। उम्मीदवार इसे खुद या नजदीकी CSC सेंटर के माध्यम से भर सकते हैं:
1.सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएँ:स्टेप 1.
सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक कल्याणकारी वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ। यदि आप पहली बार आए हैं, तो ‘Register Here’ पर क्लिक करके अपनी आईडी बना लें।
2.योजना का चयन करें:स्टेप 2.
अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद, ‘Apply for Services’ पर जाएँ और सर्च बॉक्स में “Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana” टाइप करके लिंक पर क्लिक करें।
3.फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें:स्टेप 3.
अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) नंबर डालें और ‘Fetch Member’ पर क्लिक करें। परिवार के सदस्यों में से उस लड़की का चयन करें जिसकी शादी है। इससे आपकी अधिकतर जानकारी ऑटोमैटिक भर जाएगी।
4.शादी और बैंक की डिटेल्स भरें:स्टेप 4.
लड़के और लड़की की डिटेल्स, शादी की तारीख और बैंक खाता नंबर (लड़की का) बहुत ध्यान से भरें।
5.दस्तावेज़ अपलोड करें:स्टेप 5.
मांगे गए सभी दस्तावेज़ों (जैसे शादी का कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र) को स्कैन करके साफ अक्षरों में अपलोड करें।
6.सबमिट और रसीद डाउनलोड करें:स्टेप 6.
फॉर्म का प्रिव्यू देखें ताकि कोई गलती न हो, फिर ‘Submit’ बटन दबाएं। फॉर्म सबमिट होते ही आपको एक सरल आईडी (Saral ID) मिलेगी। इस रसीद का प्रिंटआउट निकाल लें, जिससे आप बाद में अपने पैसों का स्टेटस चेक कर सकें।
🌐 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)
- सरल हरियाणा ऑफिशियल पोर्टल: Saral Haryana Portal
- पूरी योजना गाइड और डायरेक्ट अप्लाई लिंक: Rozgaralerts.co.in