डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मकान मरम्मत हेतु 80,000 रुपये की सहायता देती है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य हरियाणा के जरूरतमंद परिवारों के पुराने और जर्जर मकानों की स्थिति में सुधार लाना है।
योजना का लाभ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवारों को मिलता है जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है। आवेदक हरियाणा का निवासी और मकान 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। पात्र नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर इसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Dr. BR Ambedkar Awas Navikaran Yojana 2026 Online Registration & Eligibility: यदि आपका घर पुराना हो चुका है और आपके पास उसकी मरम्मत (रिपेयरिंग) कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार आपके लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपने मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
पहले इस योजना के तहत केवल ₹25,000 की राशि दी जाती थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब ₹80,000 कर दिया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें। यहाँ आपको पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में मिलेगी।
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डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2026 क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुराने और जर्जर हो चुके मकानों की मरम्मत के लिए वित्तीय मदद देना है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।
योजना का संक्षिप्त विवरण (Quick Overview)
| योजना का नाम | डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
| राज्य | हरियाणा (अन्य राज्यों में भी अलग नियमों के साथ लागू) |
| विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| वित्तीय सहायता | ₹80,000 (मकान मरम्मत के लिए) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (SARAL पोर्टल के माध्यम से) |
| आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in / schemes.haryanascbc.gov.in |
इस योजना के लिए कौन पात्र है? (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए।
- जाति वर्ग: यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DT), टपरीवास और पिछड़ा वर्ग (BC) के परिवारों के लिए है।
- बीपीएल (BPL) परिवार: किसी भी वर्ग का परिवार जो बीपीएल (Below Poverty Line) सूची में आता है, वह भी इसके लिए पात्र है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए (यह आपकी फैमिली आईडी यानी Parivar Pehchan Patra से ऑटो-वेरिफाई होती है)।
- मकान की उम्र: जिस मकान की मरम्मत करानी है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- पिछला लाभ: आवेदक ने पिछले 10 वर्षों में किसी अन्य सरकारी विभाग से मकान मरम्मत के लिए कोई अनुदान या सहायता न ली हो।
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास निम्नलिखित कागजात स्कैन कॉपी में होने चाहिए:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) – इसमें आपकी इनकम और कास्ट अपडेटेड होनी चाहिए।
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- मकान के स्वामित्व का प्रमाण (Plot Registry / मकान की रजिस्ट्री या लाल डोरा सर्टिफिकेट)
- बैंक खाता पासबुक (Aadhaar Linked Bank Account)
- मकान की फोटो: जर्जर मकान के सामने खड़े होकर आवेदक की एक स्पष्ट तस्वीर।
- मरम्मत का एस्टीमेट: मिस्त्री या ठेकेदार द्वारा बनाया गया एक अनुमानित खर्च का पर्चा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप स्वयं या नजदीकी CSC (Common Service Centre) या सरल केंद्र पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं:
1.सरल पोर्टल पर लॉग इन करें:Step 1.
सबसे पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक SARAL Portal (saralharyana.gov.in) पर जाएं। यदि आप नए यूजर हैं, तो ‘Register Here’ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं, अन्यथा अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
2.योजना का चयन करें:Step 2.
लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर ‘Apply for Services’ के विकल्प पर जाएं और सर्च बार में “Dr. BR Ambedkar Awas Navikaran Yojana” टाइप करके स्कीम को सिलेक्ट करें।
3.फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें:Step 3.
अब आपके सामने फॉर्म खुलेगा जहाँ आपको अपनी 8 अंकों की Family ID (PPP) दर्ज करनी होगी। इसके बाद परिवार के मुखिया या आवेदक का नाम चुनकर ‘Send OTP’ पर क्लिक करें और ओटीपी डालकर वेरिफाई करें।
4.फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें:Step 4.
फैमिली आईडी डालते ही आपकी अधिकांश जानकारी स्वतः भर जाएगी। इसके बाद बाकी बची हुई जानकारी जैसे मकान की उम्र, बैंक विवरण आदि भरें। अब मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज (रजिस्ट्री, मकान की फोटो, एस्टीमेट आदि) को साफ स्कैन करके अपलोड करें।
5.फीस भुगतान और फाइनल सबमिशन:Step 5.
सभी जानकारी को एक बार दोबारा जांच लें (Preview)। सब कुछ सही होने पर ‘Submit’ पर क्लिक करें और सरकारी पोर्टल की मामूली आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद मिलने वाली रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
महत्वपूर्ण नोट: ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद, अपनी रसीद और अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी (फिजिकल सेट) को अपने संबंधित जिला या तहसील कल्याण विभाग (District/Tehsil Welfare Department) में जरूर जमा कराएं ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। ऐसी ही और अधिक योजनाओं की जानकारी के लिए आप सीधे Rozgaralerts.co.in पर जा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q 1. इस योजना के तहत कितने रुपये की सहायता मिलती है?
Ans: इस योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए अधिकतम ₹80,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
Q 2. क्या सामान्य वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते हैं?
Ans: सामान्य वर्ग के केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जो बीपीएल (BPL) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
Q 3. आवेदन की स्थिति (Status) कैसे ट्रैक करें?
Ans: आप सरल पोर्टल पर अपनी Application ID डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से SARAL <space> Application ID लिखकर 7738299899 पर एसएमएस भेजकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Disclaimer: यह जानकारी सरकार के वर्तमान नियमों के आधार पर है। आवेदन करने से पहले एक बार आधिकारिक सरल पोर्टल पर जाकर वर्तमान दिशानिर्देशों की जांच अवश्य कर लें। नए अपडेट्स के लिए Rozgaralerts.co.in के साथ जुड़े रहें।